महासभा के संविधान के अनुसार द्विवार्षिक कार्यकाल की सम्पन्नता पर निम्नलिखित व्यक्तियों का चुनाव होता है –
अध्यक्ष,
प्रधान ट्रस्टी,
ट्रस्टीगण,
आर्बिट्रेटर ।
चुनाव के एक महीने के भीतर अध्यक्ष के द्वारा कार्यकारिणी का गठन मनोनयन द्वारा किया जाता है जिसकी कुल संख्या समस्त पदाधिकारियों सहित 100 होती है ।
अध्यक्ष के अतिरिक्त पदाधिकारियों का क्रम इस प्रकार होता है:
उपाध्यक्ष – 5,
महामंत्री – 1,
सहमंत्री – 2,
कोशाध्यक्ष – 1
कार्यकारिणी समिति के कुल 100 सदस्यों में से 80 का चयन संविधान में उल्लिखित क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, इसका क्रम इस प्रकार रहता है –
- राजस्थान:
- जोधपुर संभाग – 4
- अजमेर संभाग – 1
- उदयपुर संभाग – 4
- जयपुर संभाग – 2
- बीकानेर संभाग – 4
- हरियाणा - 2
- पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर – 2
- दिल्ली और अन्य केन्द्रशासित प्रदेश – 6
- बिहार और झारखण्ड – 2
- (1) पश्चिम बंगाल (कोलकाता के अलावा) और अंडमान – 2
(2) कोलकाता - 25 - असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा – 3
- उड़ीसा – 1
- तमिलनाडु और केरल – 3
- कर्नाटक – 3
- आंध्र प्रदेश – २
- महाराष्ट्र और गोवा – 4
- गुजरात – 4
- मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ – 2
- उत्तरप्रदेश और उत्तरांचल – 1
- नेपाल और अन्य देश - 3
= कुल 15
कुल = 80
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